रायपुर:- खरीफ फसल बीमा के तहत, 10 जिलों में 12 लाख किसान अब फसल बीमा का लाभ उठा सकते हैं। इन दस जिलों में रहने वाले किसानों के लिए खुशियों का समय आ गया है, क्योंकि उन्हें अब फसल बीमा और मुआवजा मिल रहा है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक महत्वपूर्ण कदम है जो किसानों को अनुभवित किस्मत और आपदा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। यह योजना किसानों को बीमा कंपनी या कृषि अधिकारी को 72 घंटे के भीतर सूचित करने की प्रक्रिया के तहत मुआवजा प्रदान करती है। इसके पश्चात्, एक अधिकारी द्वारा आकलन किया जाता है और फसल के नुकसान का आकलन 10 दिनों के अंदर होता है। सभी प्रक्रियाएँ पूरी होने के बाद, 15 दिनों के भीतर मुआवजा किसानों के खाते में जमा कर दिया जाता है।
आप अपनी पात्रता को आधार कार्ड के माध्यम से भी जांच सकते हैं। नीचे दिए गए तालिका में उन जिलों के नाम दिए गए हैं जिनके किसान फसल बीमा के लिए पात्र हैं
यह नई सूची के तहत प्रभावित किसानों को तीन हेक्टेयर के भीतर हर हेक्टेयर पर 13,600 रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। यह मुआवजा राज्यपाल और राज्य सरकार की निधि से निर्धारित दर पर कृषि फसलों के नुकसान के लिए प्रदान किया जाएगा। पुणे और औरंगाबाद के संभागीय आयुक्तों ने वितरण के लिए 1200 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया है, जो किसानों को इस योजना के तहत लाभ पहुँचाने में मदद करेगा।