न्यायालय पाली में फर्जी जमानतदार प्रस्तुत कर जमानत प्राप्त करने के मामले में मुख्य आरोपी एवं अधिवक्ता कमलेश साहू थाना पाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है ।
पुलिस चौकी हरदीबाजार में पंजीबद्ध इस्तगासा क्रमांक 5/2020 धारा 41(1–4) दंड प्रक्रिया संहिता 379 के मामले में आरोपी पवन कुमार श्रीवास्तव,जमीर अहमद मंसूरी को पुलिस गिरफ्तार कर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय पाली के समक्ष पेश किया गया था। अधिवक्ता कमलेश साहू न्यायालय में उपस्थित होकर आरोपियों का जमानत स्वीकृत कराया।
जमानतदार इतवारा बाई नामक महिला का भू अधिकार पट्टा पर्चा प्रस्तुत कर इतवारा बाई को वास्तविक में इतवारा बाई होने बावत पहचान कुंवारियां बाई ने किया न्यायालय जमानतदार का आधार कार्ड सहित पहचान संबंधी दस्तावेज मांगे जाने पर प्रस्तुत करने हेतु समय लेकर आरोपीगण चले गए दस्तावेज प्रस्तुत नही किए ।संदेह होने न्यायालयीन जांच में पाया गया जिस इतवारा बाई ने जमानत लिया उसकी एक वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है पुत्री मनटोरा बाई को इतवारा बाई के रूप में प्रस्तुत कर जमानत प्राप्त किया गया जिसकी पहचान कुवरिया बाई ने की।
न्यायालय के आदेश जांच पश्चात मामले में धारा 193,420,467,468, 471,120 बी, 201,34 ipc के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । इस दौरान आरोपियों को जानकारी मिलने जमानत आवेदन में संलग्न मनटोरा बाई के फोटो को निकाल कर निर्मला श्याम नामक महिला का फोटो चश्मा कर दिया गया । विवेचना दौरान मामले में कमलेश साहू के साथी अधिवक्ता राजेश कुमार राठौर मनटोरा बाई एवं कुंवरिया बाई को गिरफ्तार किया जा चुका है,आरोपी कमलेश साहू विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा जिसके विरुद्ध मामले में संलिप्त होने पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने गिरफ्तार कर न्यायालय मे पेश किया गया ।