इलाहाबाद मथुरा जिले के जैंत थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विपिन कुमार के न्यायालय ने शुक्रवार दोषी को मृत्यु दंड दिया। आरोप पत्र दाखिल होने के 26 दिन के अंदर न्यायालय ने ये निर्णय सुनाया। दोषी पर 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
पीड़िता की मां ने थाना जैंत पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इसी वर्ष 13 अक्टूबर को की शाम गांव निवासी सतीश (30) उनकी 10 वर्षीय बेटी को घुमाने के बहाने ले गया। बेटी की दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को पीएमवी पालीटेक्निक कालेज के पास जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने अगले दिन आरोपित को जेल भेज दिया। 14 नवंबर को पुलिस ने सतीश के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
सुनवाई अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विपिन कुमार के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने मुकदमे में गवाही और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी माना। फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक मृत्यु न हो जाएदोष सिद्ध होने के बाद शुक्रवार को सतीश को मृत्युदंड दिया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि सतीश को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। न्यायालय ने ये भी कहा है कि दंड का आदेश, तब तक निष्पादित नहीं किया जा सकेगा, जब तक उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पुष्टि न कर दी जाए।