गौरेला पेण्ड्रा मरवाही। वनरक्षक रामसुशील तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। कार्य नहीं कराये जाने के पश्चात भी फर्जी तरीके से राशि 1439268 रुपये का प्रमाणक तैयार कर भुगतान की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया। वनमण्डलाधिकारी मरवाही द्वारा निलंबन आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के मुताबिक, रामसुशील तिवारी, वनरक्षक तत्कालीन परिसर रक्षक उषाढ़ मरवाही परिक्षेत्र द्वारा उषाढ परिसर में माह जुलाई 2022 में लेन्टाना उन्मूलन कार्य नहीं कराये जाने के पश्चात भी फर्जी तरीके से राशि रुपये 1439268/- (चौदह लाख उनतालिस हजार दो सौ अडसठ रुपये) का प्रमाणक तैयार कर भुगतान की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया।
जारी आदेश के मुताबिक, प्रस्तुत किये जाने के कारण छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 का उल्लघन किये जाने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उनके निलंबन अवधि में मुख्यालय उपवनमण्डल कार्यालय गौरेला निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।