आरबीआई ने बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यूअल की समय सीमा बढ़ाकर ग्राहकों को बड़ी राहत दी है. आरबीआई ने कहा कि लॉकर एग्रीमेंट रिन्यूअल को लेकर ग्राहकों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे ग्राहकों से नए समझौते पर हस्ताक्षर करवाएं और उन्हें लॉकर समझौते की एक प्रति सौंपे.आरबीआई ने इस काम के लिए अब बैंकों को अप्रैल 2023 तक का समय दिया है,
इससे ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है. इसके साथ ही आरबीआई ने एक जनवरी 2023 तक रिन्यूअल एग्रीमेंट पूरा नहीं करने के कारण जमे हुए लॉकरों को अनफ्रीज करने के निर्देश दिए हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि उसने 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त होने वाले मौजूदा सुरक्षित जमा लॉकर ग्राहकों के लिए अनुबंध नवीनीकरण की प्रक्रिया के लिए बैंकों की समय सीमा बढ़ा दी है.
आरबीआई ने कहा कि इन सभी समस्याओं को दूर करने और ग्राहकों के लिए प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने समय सीमा को 31 दिसंबर 2022 से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2023 किया जा रहा है. बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे इस दौरान अपने सभी ग्राहकों को संशोधित आवश्यकताओं के बारे में सूचित करें.आरबीआई ने कहा कि बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ग्राहकों के लिए स्टांप पेपर, समझौतों के इलेक्ट्रॉनिक निष्पादन, ई-स्टांपिंग आदि के माध्यम से नए या अतिरिक्त स्टांप वाले समझौतों को पूरा करने की प्रक्रिया को सरल बनाएं. बैंक को अपने ग्राहक को लॉकर समझौते की एक प्रति भी देनी होगी.