नई दिल्ली
दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को राउज एवेन्य कोर्ट से फैसला आने की उम्मीद है. समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत पर 31 मार्च को फैसला आएगा. उधर, दिल्ली की एक अदालत ने इसी मामले के एक अन्य अभियुक्त समीर महेंद्रू की जमानत अवधि बढ़ा दी है
मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर पिछले हफ्ते सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस दौरान सीबीआई की ओर से भी दलीलें दी गई थीं. रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने इस मामले में केस डायरी का ब्योरा और गवाहों के बयान भी दाखिल किए. हालांकि, मनीष सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका में कहा है कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा,
इस मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य अभियुक्तों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है. सिसोदिया ने अपनी याचिका में आगे कहा है कि वह दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर रह चुके हैं और समाज में उनकी एक अलग छवि है. वहीं, सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि अगर उन्हें जमानत दे दी जाती है, तो इससे हमारी जांच प्रभावित और कमजोर होगी