नई दिल्ली : सहारा समूह के को-ऑपरेटिव में अगर आपके पैसे भी फंसे हैं, तो ये खबर आपके काम की है. दरअसल, करोड़ों निवेशकों के पैसे को वापस दिलाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत हुई है. इसके जरिए निवेशकों जमा पैसे वापस मिलेंगे.
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस पोर्टल को लॉन्च किया था. पोर्टल लॉन्च होने के चार दिनों के भीतर ही पांच लाख निवेशकों ने इसपर पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था. अगर आपका भी पैसा सहारा में फंसा है, तो आप सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने पैसे की वापसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इस पोर्टल के जरिए क्लेम करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी पड़ेगी.
ये दस्तावेज हैं जरूरी
सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए आवदेन करने के लिए निवेशक के पास मेंबरशिप नंबर, जमा अकाउंट नंबर, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज जरूरी हैं. सहारा में फंसे पैसे के लिए क्लेम करने के लिए निवेशक का आधार चालू मोबाइल नंबर से जुड़ा होना जरूरी है. साथ ही बैंक खाते से भी आधार का जुड़ाव अनिवार्य है. इसके बिना कोई भी निवेशक क्लेम दाखिल नहीं कर पाएगा.
इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप सहारा पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं. जैसे ही आपका आवेदन सबमिट होगा, आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा. साथ ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी आ जाएगा.
आधार
पैन
मेंबरशिप नंबर
जमा अकाउंट नंबर
आधार से लिंक मोबाइल नंबर
डिपॉजिट सर्टिफिकेट
10,000 रुपये का कैप
के जरिए पैसों की वापसी बेहद आसान होगी और 45 दिनों में निवेशकों का फंसा हुआ पैसा उनके बैंक खाते में आ जाएगा. सहारा की चार को-ऑपरेटिव सोसाइटी के करीब 4 करोड़ ऐसे निवेशकों को पैसा वापस मिल सकेगा, जिनके इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है. सरकार ने रिफंड होने वाले पैसों पर 10,000 रुपये का कैप लगाया है. यानी पहले चरण में उन निवेशकों की जमा राशि वापस लौटाई जाएगी, जिनका निवेश 10,000 रुपये है. जिनका 10 हजार रुपये तक का निवेश है वो और जिनका 10 हजार से अधिक निवेश है, उसमें भी से 10 हजार रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा.
खुद से कर सकते हैं अप्लाई
निवेशक खुद से इस पोर्टल पर लॉगिन करके अपना नाम रजिस्टर्ड कर सकते हैं और वेरिफिकेशन के बाद पैसे वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी. पैसों की वापसी का ये पूरा प्रोसेस 45 दिनों में पूरा होगा. अप्लाई किए जाने के बाद इसके बाद सहारा इंडिया निवेशकों के दस्तावेज सहारा ग्रुप की समितियों द्वारा 30 दिन में वेरिफाई किए जाएंगे और ऑनलाइन क्लेम दर्ज करने के 15 दिन के भीतर एसएमएस के जरिए उन निवेशकों को सूचित कर दिया जाएगा.
10 करोड़ लोगों ने किया है निवेश
पोर्टल को सहारा समूह की सहकारी समितियों- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में जमा निवेशकों के पैसे को वापस लौटाने के लिए डेवलप किया गया है. बता दें कि सहारा में करीब 10 करोड़ निवेशकों ने निवेश किया है.