रायपुर। मंडल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष रायपुर से समय 18.12 बजे सूचना प्राप्ति हुई की गाड़ी संख्या 20826 वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच संख्या C4 एवं C7 के सीट नंबर 28 ,29 एवम सीट नबर 38,39 के पास खिड़की पर पत्थर मारने की घटना घटित हुई है जिससे खिड़की का कांच क्षतिग्रस्त हुआ है एवं उक्त घटना से किसी रेल यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा है। घटना के संबंध में गाड़ी में तैनात अनुरक्षण दल के प्रभारी सहायक उप निरीक्षक ए नरसिम्हा से पूछने पर उन्होंने इस घटना की पुष्टि की एवं प्राथमिक जांच में इस घटना मे किसी अज्ञात के द्वारा जानबूझकर किए गए कार्य से रेल पर यात्रा करने वालों के जान को आसन्न खतरा उत्पन्न किया गया।
अतः पोस्ट प्रभारी भाटापारा के आदेश अनुसार अज्ञात के विरुद्ध अपराध क्रमांक 2204/23 धारा 153 रेल अधिनियम दिनांक 13.08.2023 को पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। जांच के क्रम में वंदे भारत एक्सप्रेस के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करने पर पाया। उक्त गाड़ी में उरकुरा मंधार के मध्य किलोमीटर संख्या 817/35-33 के पास किसी अज्ञात लोगों के द्वारा अप लाइन पर खड़े होकर गाड़ी में पत्थर फेंके एवं पत्थर फेंकने से उक्त गाड़ी का कांच क्षतिग्रस्त हो गया।
CCTV से प्राप्त फुटेज एवं दिनांक 16.08.23 को समय 06.30 बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर उप निरीक्षक डी के शास्त्री अपने मातहत बल सदस्यों के साथ टेकारी गांव के नयापारा बस्ती से 6 विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को पकड़ा एवं पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि कि वे सभी वंदे भारत एक्सप्रेस के आने का आवाज सुनकर रेल लाइन किनारे पर खड़े हो गए जैसे ही वंदे भारत ट्रेन वहां से गुजरी उन्होंने रेल लाइन के पास खड़े होकर वही पर पड़े पत्थर उठाकर उन सभी ने वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर मारे, जो कि वंदे भारत गाड़ी के कांच को लगे जिसकी आवाज सुनकर यह सभी अपने घर मस्ती करते हुए चले गए थे। विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों द्वारा कथन संस्कृति उपरांत विधिवत कार्यवाही करते हुए पूर्व में दर्ज अपराध क्रमांक2204/23 धारा 153 रेलवे अधिनियम के मामले में गिरफ्तार किया गया एवं दिनांक 16.08.2023 को सभी विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को माननीय किशोर न्यायालय रायपुर छत्तीसगढ़ में पेश किया गया है l