मध्यप्रदेश:- सरकार की इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को मिलेगी 2 लाख रू तक की सहायता राशि, जाने क्या होगी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया. मध्यप्रदेश सरकार महिला शसक्तीकरण को लेकर एक से बढ़कर एक महत्वकांशी योजनाए चला रहे है, जिसमे से एक है, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना, जिसका शुभारंभ 2018-05-03 को किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्यप्रदेश में निवासरत कल्याणी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना प्रारंभ की गई है।आइए जानते है क्या होगी इसके लिए पात्रता।
जानिए कौन होगा इस योजना के लिए पात्र
आपको जानकरी के लिए बता दे की राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर चलाई जा रही मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिल सकता है, जो की कल्याणी व कल्याणी का पति मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो. लाभ लेने वाली महिला विधवा हो, विवाह होने की तिथि से एक वर्ष अंदर आवेदन करने पर ही मुख्यंमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ दिया जावेगा।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ लेने के लिए यहाँ करे आवेदन
अगर आप भी मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है, तो इसके लिए आपको सरकार द्वारा जारी किये गए प्रारूफ़ में अपने आवेदन को जिले के कलेक्टर, संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्याण के कार्यालय में जाकर शादी की फोटो,अगर पहले पति की मौत हो चुकी है तो मृत्यु प्रमाण पत्र,पासपोर्ट साइज फोटो,मोबाइल नंबर,ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज सहित जमा करना होगा,
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के तहत कितना मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के तहत पात्र लाभार्थी को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान योजना अतंर्गत राशि 2 लाख रू सहायता की राशि सीधे आवेदिका के बैंक खाते में प्रदान की जाती है।