नई दिल्ली:- अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा आपके PF अकाउंट में जमा होता है ! तो आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों को अच्छे से समझ लेना चाहिए ! नियमों की सही जानकारी के बिना आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट बंद किया जा सकता है !
अगर आपने नहीं करवाया ये काम तो EPFO
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उन सभी खातों को बंद कर सकता है ! जिनमें 36 महीने से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है ! अकाउंट बंद होने के बाद आपको उसे फिर से एक्टिवेट कराना होगा ! इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप कुछ जरूरी काम नहीं करते हैं ! तो EPFO आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट को कैसे बंद कर सकता है !
36 महीने तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं
अगर आपने एक नौकरी करने के बाद दूसरी नौकरी जॉइन कर ली है ! और आपने अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट को नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं किया है ! या 36 महीने तक इस अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो आपका अकाउंट 3 साल बाद बंद हो जाएगा !
2 महीने के अंदर नया PF अकाउंट न खुलवाना
अगर आप नौकरी छोड़ने के बाद 2 महीने के अंदर नया PF अकाउंट नहीं खुलवाते हैं ! और पुराने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर नहीं करते हैं तो पुराना अकाउंट बंद हो सकता है !
विदेश जाने पर
अगर आप कई सालों के लिए विदेश चले जाते हैं और PF अकाउंट से जुड़ी जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में भी अकाउंट बंद हो जाता है !
निवेशक की मृत्यु पर
अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है और उसने मृत्यु से पहले अपना नॉमिनी नहीं चुना है ! तो भी PF अकाउंट बंद हो जाएगा ! प्रोविडेंट फंड अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए इसमें ट्रांजेक्शन की एक प्रक्रिया होती है ! दूसरी नौकरी जॉइन करने के 2 महीने के अंदर आपको नया अकाउंट खुलवा लेना चाहिए खाता खुलवाने के लिए विदेश जाते समय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अपनी जानकारी दें और अपना नॉमिनी आदि चुनें !
बंद खाते से पैसे कैसे निकालें
बंद खाते से पैसे निकालने के लिए आपको उस बैंक में KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी ! जिसमें आपका प्रोविडेंट फंड खाता खुला है ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट से फॉर्म 50 डाउनलोड करें, उसे भरें और जरूरी दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा कर दें ! ऐसा करने के बाद आप कुछ दिनों बाद आसानी से अपना पैसा निकाल सकते हैं !