नई दिल्ली:– सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस सांसद शशि थरूर की याचिका पर विचार करने पर सहमत हो गया है। हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधने वाली उनकी ‘शिवलिंग पर बिच्छू’ टिप्पणी को लेकर मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
कांग्रेस नेता के वकील ने कोर्ट से क्या कहा?
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने शाम छह बजे तक सुनवाई की। जबकि सामान्यत: शाम चार बजे तक ही सुनवाई की जाती है। पीठ से एक वकील ने अनुरोध किया कि याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की जाए अन्यथा कांग्रेस नेता को उसी दिन निजी मानहानि शिकायत के संबंध में दिल्ली की एक अदालत में पेश होना पड़ेगा। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि ‘बस ईमेल भेजिए। मैं अभी इसकी पड़ताल करूंगा।’
दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता के बयान को बताया था निंदनीय
दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 अगस्त को थरूर के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि प्रथम दृष्टया प्रधानमंत्री के खिलाफ ‘शिवलिंग पर बिच्छू’ जैसे आरोप घृणित एवं निंदनीय हैं। उसने अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए संबंधित पक्षों को मंगलवार 10 सितंबर को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।