**•अपराध कमांक 445/2024 धारा 103 (1) BNS 2023*नाम आरोपी* सतीश काठले पिता स्व. प्यारे लाल काठले उम्र 34 वर्ष निवासी- नया घासीदास चौक भदरापारा बालको, थाना बालको नगर, जिला कोरबा (छ०ग०)मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 15.09.2024 के प्रातः 08:30 बजे प्रार्थिया श्रीमति रजनी जायसवाल पति भुवनेश्वर जायसवाल उम्र 28 वर्ष साकिन- भदरापारा शिव मंदिर के पास बालको, थाना-बालकोनगर, जिला-कोरबा (छ०ग०) थाना आकर गुम इंसान दर्ज करायी कि इसका पति भुवनेश्वर जायसवाल दिनांक 14.09.2024 के रात्रि करीबन 08:00 बजे घर से निकला था, जो दिनांक 15.09.2024 के सुबह 08:00 बजे तक घर नहीं आया जिसके मोबाईल में रात 10:00 बजे फोन करने पर मोहल्ले के सतीश नामक युवक के साथ वाद विवाद होने की आवाज सुनाई देना तथा कुछ देर बाद से मोबाईल नहीं उठाना बतायी कि सूचना पर थाना बालको नगर में गुम इंसान कमांक 83/2024 कायम कर कोई गंभीर अपराध घटित होने की आशंका पर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा श्री सिद्वार्थ तिवारी को हालात से अवगत कराकर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा श्री यू.बी.एस चौहान एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा श्री भूषण एक्का से मार्गदर्शन प्राप्त कर थाना प्रभारी निरीक्षक अभिनव कांत सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर गुमशुदा भुवनेश्वर जायसवाल के पता तलाश हेतु मृतक के परिजन से पूछताछ कर शंका के आधार पर मृतक के दोस्त सतीश काठले को थाना तलब कर पूछताछ किया गया जो शुरू में पुलिस को गुमराह कर गोल मोल जवाब दे रहा था, जिसे पूछताछ करने पर बताया कि गुमशुदा भुवनेश्वर जायसवाल इसका स्कूल का दोस्त है, जो विगत 03-04 माह पूर्व इसकी माता जी का हितग्राही कार्ड एवं आधार कार्ड अपडेट का कार्य हेतु घर आना जाना करता था जो दिनांक 14.09.2024 को दोपहर वह अपनी पत्नि का मोबाईल देखा तो भुवनेश्वर जायसवाल व उसकी पत्नि की अवैध संबंध के बारे में जानकारी मिली
इस संबंध में चर्चा एवं पूछताछ करने के लिए 14.09.2024 के शाम करीबन 08:00 बजे भुवनेश्वर को बुलाया जो दोनों अनुज राणा फैक्ट्री के पास नया रिस्दा भदरापारा पुराना राखड डेम के ऊपर मिले साथ में बैठकर बीयर पिये तथा भुवनेश्वर को अपनी पत्नि से दूर रहने के लिए समझाईश देने पर नहीं मानने पर दोनों का वाद विवाद लड़ाई झगड़ा होने लगा तथा इसी दौरान गुस्से में आकर अपने जेब में रखे चाकू से भुवनेश्वर के छाती में प्राणघातक हमला करना जिससे उसकी मृत्यु होना, इसके बाद भुवनेश्वर के शव को घसीट कर झाड़ी के बीच ले जाकर मोटर सायकल के टंकी से पेट्रोल निकाल कर उसके चेहरे पर डाल कर जला देना एवं घटना में प्रयुक्त चाकू एवं अन्य सामग्री को घटना स्थल के पास ही झाड़ियो में फेक देना बताये। उसके बाद पुलिस टीम द्वारा आरोपी एवं मृतक के परिजनों को साथ लेकर घटना स्थल अनुज राणा फैक्ट्री नया रिस्दा भदरापारा पुराना राखड डेम के ऊपर पहुंच कर आरोपी के निशादेही पर आरोपी के कब्जे से मृतक के शव को बरामद किया गया।
मृतक के परिजनों से शव का शिनाख्तगी कराया गया तथा आरोपी सतीश काठले के निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू एवं अन्य सामग्री जप्त कर आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त पाये जाने आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 445/2024 धारा 103 (1) बीएनएस 2023 का अपराध कायम कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बालको निरीक्षक अभिनव कांत सिंह के नेतृत्व में सउनि माखन लाल पात्रे, धनंजय सिंह जाटवर, प्रधान आरक्षक 418 लक्ष्मीकांत खरसन, आर0 514 अनिल साहू, आर0 781 कृष्ण कुमार मरावी, आर0 706 शिव कुमार पैकरा, आर0 508 शत्रुहन बंजारे, आर० 36 राजेन्द्र यादव, आर0 151 हिमांचल कंवर का सराहनीय योगदान रहा।