नई दिल्ली:– उत्तराखंड में अब उन्हीं लोगों के आयुष्मान कार्ड मान्य होंगे जिनके राशन कार्ड खाद्य विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन दिखाई देंगे। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए व्यवस्था में यह बदलाव किया है।
उत्तराखंड में आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनवाने के लिए आवेदक का राशन कार्ड होना जरूरी है। ऐसे में प्रदेश में तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें पहले लोगों के पास राशन कार्ड थे तो उनके आयुष्मान कार्ड भी बन गए। बाद में खाद्य विभाग ने सत्यापन अभियान चलाया तो कई अपात्रों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए जबकि कई के निरस्त कर दिए गए।
राशन कार्ड निरस्त होने के बाद भी बड़ी संख्या में लोग अब तक आयुष्मान कार्ड का लाभ ले रहे हैं। इधर, हाल में सरकार के आयुष्मान कार्ड में फर्जीवाड़ा रोकने के निर्देश पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कार्ड सत्यापन शुरू कर दिया है।
इसके तहत उन सभी लोगों के आयुष्मान कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं जिनके राशन कार्ड खाद्य विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन शो नहीं हो रहे हैं। प्राधिकरण के चेयरमैन अरविंद सिंह ह्यांकी ने इसकी पुष्टि की।चेयरमैन ह्यांकी ने बताया कि इस संबंध में अधिकारियों और अस्पतालों को निर्देशित कर दिया गया है।