भोपाल:- मध्यप्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को राज्य सरकार बड़ी राहत देने जा रही है. मोहन यादव सरकार जल्द ही नए पेंशन नियम लागू करने जा रही है. इसमें 25 साल से ज्यादा उम्र की अविवाहित पुत्री, विधवा, परित्याक्ता को परिवार पेंशन का लाभ दिया जाएगा. इसके साथ ही अब कर्मचारियों को रिटायर्ड होने के बाद उन्हें सेवा पुस्तिका नहीं दी जाएगी. वहीं, कर्मचारियों को सरकारी छुट्टियों में भी लाभ होने जा रहा है. कर्मचारियों के अवकाश नियमों में बदलाव करने और नए पेंशन नियम लागू करने के लिए वित्त विभाग की समिति ने इसका प्रारूप तैयार कर लिया है. अब इसे जल्द लागू किया जाएगा.
पेंशनर्स की मांगों को सरकार ने मांगा
पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा लंबे समय से पेंशन नियमों में सुधार करने और नए पेंशन नियम लागू करने की मांग की जा रही थी. इसके लिए राज्य सरकार ने वित्त विभाग की एक समिति गठित की थी. इस समिति में सदस्यों के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव, पेंशन संचालनालय के संचालक, रेरा के वित्तीय सलाहकार मिलिंद वाईकर को रखा गया है. समिति की बैठक में नए पेंशन नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया गया. बैठक में तय किया गया है कि परिवार पेंशन में न्यूनतम आयु सीमा के नियमों को बदला जा सकता है.
– राज्य सरकार कर्मचारियों के अवकाश नियमों में करीबन 50 साल बाद बदलाव करने जा रही है. इसके तहत भर्ती होने वाले नए कर्मचारियों को छुट्टियों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा. नए अवकाश नियमों को लेकर अधिकारियों ने चर्चा की है.
– इसमें प्रावधान किया जा रहा है कि 25 साल से ज्यादा उम्र की अविवाहित पुत्री, विधवा, परित्यक्ता को भी परिवार पेंशन का लाभ दिया जा सकता है.
– वहीं अभी तक पेंशन प्रकरण के साथ सेवा पुस्तिका भी भेजी जाती थी, लेकिन अब इसे खत्म करने का निर्णय लिया गया है. क्योंकि अब ऑनलाइन व्यवस्था होने के चलते पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध है, इसलिए इसे अलग से भेजने की जरूरत ही नहीं है.
– यदि पेंशनर्स पर आश्रित की दिव्यांगता 25 वर्ष की आयु के पहले होती है तो ही उसे परिवार पेंशन की आजीवन पात्रता का लाभ मिलेगा. इस आयु सीमा के बाद दिव्यांग होने पर उसे परिवार पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा.
- वसूली के मामलों में पेंशन से राशि उसी स्थिति में काटी जा सकेगी, जिसमें वसूली की सूचना रिटायरमेंट के पहले दी जा चुकी हो. इस तरह के मामलों में कोर्ट भी कई बार निर्णय दे चुकी है.
नए नियमों को जल्द किया जाएगा लागू
राज्य सरकार द्वारा गठित की गई समिति के प्रारूप पर चर्चा के बाद अब इस पर एक बार फिर आला अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी. इसके बाद इसे मुख्य सचिव अनुराग जैन के सामने रखा जाएगा. उनकी सहमति के बाद इसे लागू किया जाएगा. दरअसल पेंशन नियम और अवकाश नियमों को लेकर केन्द्र सरकार द्वारा कई निर्णय लिए गए हैं, लेकिन इसके आधार पर मध्यप्रदेश में संशोधन नहीं किया जा सका है. अब नए नियमों को राज्य सरकार लागू करेगी.