नई दिल्ली:- विदेश में नौकरी, घूमने और पढ़ाई करने जाने का क्रेज भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है. हर साल लाखों भारतीय नागरिक विदेश की यात्रा कर रहे हैं. विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट सबसे अहम डॉक्यूमेंट होता है. इसके बिना कोई भी नागरिक विदेश नहीं जा सकता है. पासपोर्ट से पता चलता है कि आप किस देश के नागरिक हैं.हर महीने हजारों लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं.
पासपोर्ट के जरिए लोग दुनिया के अलग-अलग देशों में सफर करते हैं, लेकिन अगर गलती से किसी नागरिक का पासपोर्ट किसी दूसरे देश में गुम हो जाए तो उसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर आपका पासपोर्ट विदेश में खो जाए तो आपको क्या करना चाहिए. अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको इसी बारे में बताते हैं.
तुरंत नजदीकी पुलिस में शिकायत करें
पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर दी जानकारी के मुताबिक अगर आपका पासपोर्ट खो जाए तो तुरंत अपने करीबी पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज करवाएं. साथ ही रिपोर्ट की एक कॉपी अपने पास रखें. यह रिपोर्ट न सिर्फ दूतावास संबंधी काम बल्कि नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने और इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी करने में काम आएगी.
भारतीय दूतावास से कॉन्टैक्ट करें
रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आप जिस देश में भी हों, वहां के भारतीय दूतावास से तुरंत संपर्क करें. भारतीय दूतावास विदेश में गए नागरिकों की समस्याओं को सुलझाते हैं और पासपोर्ट खोने की समस्या का भी समाधान करते हैं.
नए पासपोर्ट या इमरजेंसी सर्टिफिकेट के लिए करें अप्लाई
पासपोर्ट खोने के बाद आप या तो नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा आप इमरजेंसी सर्टिफिकेट के लिए भी आवेदन कर सकत हैं. गौरतलब है कि इस स्थिति में अगर कोई शख्स पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसे कम से कम एक हफ्ते तक इंतजार करना पड़ सकता है.
नए पासपोर्ट के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है
नए पासपोर्ट के आवदेन के समय आपको वर्तमान एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, पासपोर्ट खोने की जानकारी देने वाला हलफनामा, पुलिस रिपोर्ट, पुराने पासपोर्ट के पहले दो और आखिरी दो पन्नों की फोटोकॉपी , ऑरिजनल ईसी/सीजर मेमो जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी.