बिलासपुर. कृषि विभाग द्वारा जिले में रबी फसलों के लिए खाद की कमी न हो इस हेतु उर्वरक व्यवसाय कर रहे निजी थोक, खुदरा विक्रेताओं एवं सहकारी समिति के स्टाक का सत्यापन उर्वरक निरीक्षकों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। जिनमें विक्रेताओं की पी.ओ.एस. मशीन स्टाक में जितनी खाद की मात्रा अंकित है, उतनी ही मात्रा भौतिक रूप से उपलब्ध नही पाये जाने पर संबंधित फर्म को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। स्टॉक समायोजन हेतु तीन दिवस का समय दिया गया है। इसके पश्चात भी भिन्नता पाये जाने पर संबंधित फर्म कार्रवाई करते हुए अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र निलंबन एवं निरस्त करने की कार्रवाई की जावेगी।
बिलासपुर जिले में उर्वरक निरीक्षको द्वारा अब तक वि.ख. तखतपुर से-01 मेसर्स रामकृष्ण कृषि सुरक्षा केन्द्र लाखासार, 02 मेसर्स अंसारी खाद भण्डार तखतपुर, 03 यादव बिल्डिंग मटेरियल एण्ड खाद भण्डार बेलसरी, 04 मेसर्स प्रज्ञा कृषि केन्द्र जरौंधा, 05 योगेश कृषि केन्द्र मुरू, 06 मोहन कृषि केन्द्र तखतपुर 07 कौशिक कृषि सेवा केन्द्र ढनढन, 08 कौशिक कृषि केन्द्र सकरी, 09 गोस्वामी कृषि केन्द्र लिम्हा, 10 बजरंग खाद भण्डार तखतपुर, 11 आदिशक्ति कृषि मुरू 12, यादव बिल्डिंग मटेरियल तखतपुर, वि.ख. मस्तूरी से-01 पटेल कृषि केन्द्र जयरामनगर, 02 रामफल खाद विक्रय केन्द्र मल्हार, एवं वि.ख. बिल्हा-से 01 शिव खाद भण्डार बुधवारी, 02 कृषि सेवा केन्द्र चकरभाठा 03 कृषि उद्यान केन्द्र तिफरा, 04 त्रिवेणी खाद भण्डार तिफरा इस प्रकार कुल 18 निजी उर्वरक विक्रेताओं को स्टाक मिलान सही नहीं पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।