रीवा, 8 दिसंबर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतराज संस्थाओं के निर्वाचन की घोषणा के साथ ही रीवा जिले में निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता ग्रामीण क्षेत्र में लागू हो गई है। रीवा जिले में तीन चरणों में पंचायतराज संस्थाओं के चुनाव संपन्न होंगे। आदर्श आचरण संहिता 23 फरवरी को निर्वाचन प्रकिया पूरी होने तक लागू रहेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर ने कहा है कि सभी संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन आयाग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता प्रेषित की गई है। इसके प्रावधानों को अक्षरश: पालन करें। अधिकारी-कर्मचारी निर्वाचन के समय पूरी तरह से निष्पक्ष रहकर सौंपे गए उत्तरदायित्व के अनुसार निर्वाचन कार्य तथा अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार शासकीय विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्य और व्यवहार से पूरी तरह से निष्पक्ष रहें। आमजनों को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए। उन्हें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी आशंका हो कि वे किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं।