नई दिल्ली:– अगर आपके पास भी 10 के सिक्के हैं या आप उनको मार्केट में चलाने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने हाल ही 10 के सिक्कों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि मार्केट में 10 के सिक्कों का चलन जारी रहेगा या नहीं. अगर आप भी 10 के सिक्कों के इस्तेमाल को लेकर परेशानियों को सामना कर रहे हैं तो यह जानना बेहद जरूरी है कि आरबीआई के हिसाब से 10 का सिक्का वैध है या अवैध. तो सारी चिंताओं और परेशानियों के दरकिनार करते हुए, आरबीआई ने यह साफ कर दिया है कि 10 का सिक्का पूरी तरह से वैध मुद्रा है. लेकिन सामने आया है कि कई जगहों दुकानदार और वाहन चालक 10 का सिक्का लेने से इनकार करते हैं, जिससे लोगों के बड़ा असुविधा का सामना करना पड़ता है.
दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इंडियन करेंसी में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया के सिक्के पूरी तरह मान्य तो हैं हीं, इनका चलन भी पूरी तरह से जारी है. हालांकि इन सिक्कों के डिजाइन जरूर समय-समय पर बदले जा सकते हैं, लेकिन ये सिक्के पूरी तरह से वैध हैं और इनके चलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. आरबीआई ने कहा है कि अभी तक मार्केट से 25 पैसे और उससे कम कीमत के सिक्कों को हटाया गया है.
अगर कोई दुकानदार या वाहन चालक 10 के सिक्के को लेने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं. भारतीय दंड सहिंता में इसका प्रावधान किया गया है. धारा 489 (ए) से 489 (ई) और मुद्रा अधिनियम के तहत इसको कानून अपराध बताया गया है. इस क्रम में आप लोकल पुलिस में भी इसकी शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा आप नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरों में भी संपर्क कर सकते हैं.