नई दिल्ली: अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके लिए बड़ा अपडेट सामने आया है. शेयर बाजार के निवेशकों को 31 दिसंबर से पहले इस काम को पूरा कर लेना चाहिए, वरना स्टॉक मार्केट और म्युचुअल फंड में ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा. SEBI के निर्देश के मुताबिक, म्यूचुअल फंड निवेशकों और डीमैट अकाउंट होल्डर्स को 31 दिसंबर, 2023 से पहले नॉमिनी जोड़ना होगा.
नॉमिनी नहीं जोड़ने पर क्या होगा?
Mutual Fund के निवेशक और स्टॉक में पैसा लगाने वाले निवेशक अगर 31 दिसंबर से पहले नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं तो सेबी आपको ट्रेड करने से रोक सकती है. साथ ही आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है. वहीं अगर म्यूचुअल फंड के निवेशक 31 दिसंबर से पहले नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं तो हो सकता है आप अपने अकाउंट से फंड नहीं निकाल पाएं. साथ ही नया फंड जोड़ने में भी पेरशानी होगी. वहीं जिन लोगों ने पहले ही नॉमिनी जोड़ दिया है, उन्हें दोबारा ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है.
नॉमिनी जोड़ना क्यों आवश्यक?
बिजनेस टुडे के मुताबिक, एक्सपर्ट ने कहा कि नॉमिनी जोड़ने से कई परेशानी दूर हो जाती हैं. ज्यादा डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती. साथ ही कानूनी समस्याओं भी कम हो जाती हैं. दूसरी ओर किसी भी तरह का फंड ट्रांसफर करना और निवेश करना आसान हो जाता है. अगर नॉमिनी ना जोड़ा जाए तो पैसा निवेश करने या निकालने में लंबे प्रॉसेस से भी गुजरना पड़ सकता है.