नई दिल्ली:– सरकार ने जन वितरण प्रणाली के तहत राशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए समय सीमा तीन माह तक बढ़ा दी है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि अब 30 जून तक उपभोक्ता राशन कार्ड को आधार से लिंक करा सकेंगे।
बता दें कि इससे पूर्व 31 मार्च तक आधार सीडिंग कराने की तिथि निर्धारित की गई थी। इसके बावजूद भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत आच्छादित राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्यों द्वारा आधार सीडिंग (ई-केवाईसी) नहीं कराई गई है, इसको ध्यान में रखते हुए आधार सीडिंग के लिए अंतिम तिथि 30 जून तक विस्तारित की गई है।
इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी सीमा कुमारी ने कहा कि प्रत्येक सदस्य किसी भी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर संधारित ई-पाश यंत्र के माध्यम से निःशुल्क आधार सीडिंग करा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि यदि राशन कार्ड में अंकित किसी भी सदस्य की आधार सीडिंग 30 जून तक नहीं की जाती है, तो ऐसे में उन सदस्यों का नाम राशन कार्ड से विलोपित करने की कार्रवाई की जाएगी तथा ऐसे सदस्यों के विरुद्ध खाद्यान्न का लाभ लाभुक परिवार को नहीं दिया जाएगा।
फर्जी राशन कार्ड हटाने के लिए उठाया गया है कदम:
राशन कार्ड को आधार से लिंक करने से फर्जी राशन कार्ड खत्म करने में मदद मिलेगी। उन सभी लोगों को राशन उपलब्ध कराया जा सकेगा, जो पात्र लाभार्थी हैं। ऐसे में जिन्होंने अभी तक अपने आधार-राशन कार्ड को लिंक नहीं किया है, वे जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कर लें।
ऐसे कर सकते हैं राशन कार्ड को आधार से लिंक:
पात्र लाभुक अपने नजदीकी राशन की दुकान या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर राशन कार्ड को आधार से लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए आधार और राशन कार्ड के साथ नजदीकी पीडीएस दुकान पर जाना होगा। जहां पॉश मशीन के माध्यम से सत्यापन करते हुए आधार को लिंक करवाया जा सकता है।