कोरिया -कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परांगत निवासी (वनअधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, नियम 2007 तथा संशोधित अधिनियम 2012) के तहत नवीन पात्र-अपात्र हितग्राहियों के व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दावा के संबंध में कलेक्टर सभाकक्ष में समिति की बैठक लेकर दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि ऐसे सभी पात्र-अपात्र प्रकरणों को परीक्षण करते हुए समय-सीमा में अनुमोदन प्राप्त करें।
बैठक में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष वेंदाती तिवारी, जिला पंचायत सदस्य ज्योत्सना राजवाड़े, प्रभारी सहायक आयुक्त अंकिता सोम, डिप्टी कलेक्टर राकेश कुमार साहू एवं संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।