*नईदिल्ली:-* दिल्ली हाई कोर्ट ने 2021 में बलात्कार और हत्या की शिकार दलित लड़की की पहचान उजागर करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की अनुरोध वाली याचिका पर गुरुवार 23 नंवबर सुनवाई की औरपुलिस को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। गांधी की ओर से पेश वकील तरन्नुम चीमा ने कहा कि जनहित याचिका पर कांग्रेस नेता को अभी तक कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है. सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ के वकील ने कहा कि संबंधित पोस्ट के बाद गांधी का अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था और बाद में पोस्ट को भी हटा दिया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया मंच गांधी को बचाने की कोशिश कर रहा है और पोस्ट को केवल भारत में हटाया गया है. 2021 में सामाजिक कार्यकर्ता म्हादलेकर ने नाबालिग दलित लड़की की पहचान कथित तौर पर उजागर करने के लिए गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।