बेंगलुरु: कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और बेंगलुरु के शहरी विकास मंत्री डीके शिवकुमार पर बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
बीबीएमपी ने अनधिकृत बैनर लगाने के लिए डीके शिवकुमार पर यह जुर्माना लगाया है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, बीबीएमपी ने शहर में लगाए गए अनधिकृत बैनरों पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया जारी रखी है, और कर्नाटक कांग्रेस (केपीसीसी) के अध्यक्ष होने के नाते डीके शिवकुमार अनधिकृत बैनर लगाने लिए जिम्मेदार ठहराए गए हैं।पूर्व सीएम देवराज अरासु के जन्मदिन समारोह के हिस्से के रूप में बेंगलुरु के मिलर रोड, वसंतनगर में केपीसीसी कार्यालय के सामने एक बैनर लगाया गया था। इस बैनर पर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग वर्ग के सभी पदाधिकारियों की तस्वीर थी।
उच्च न्यायालय ने शहर में लगाए गए अनधिकृत फ्लेक्स और बैनरों को हटाने के लिए बीबीएमपी को जिम्मेदारी दी थी। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को निर्देश दिया था कि फ्लेक्स और बैनर नहीं लगाए जा सकते हैं। इसके बाद भी सरकार की निष्क्रियता पर हाई कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताते हुए सरकार को फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अब केपीसीसी कार्यालय के सामने कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए बैनर पर जुर्माना लगाया गया है।