बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को हाईकोर्ट बिलासपुर से बड़ी राहत मिली है। तरूनीर संस्था द्वारा अंबिकापुर के सत्तीपारा में स्थित शिवसागर तालाब व मौलवी बांध में सिंहदेव परिवार के स्वामित्व की भूमि को लेकर हाईकोर्ट बिलासपुर में दाखिल जनहित याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
सत्तीपारा के शिवसागर तालाब एवं मौलवी बांध के कुल 54.20 एकड़ भूमि में से 33 एकड़ भूमि का लैंड यूज 1996 में बदल दिया गया था। इसे लेकर हाईकोर्ट में तरूनीर समिति ने जनहित याचिका लगाई थी। विपक्ष इस मामले में काफी समय से टीएस सिंहदेव पर घेर रहा था। विधानसभा चुनाव के पूर्व आए इस निर्णय से डिप्टी सीएम को बड़ी राहत मिली है।