जबलपुर:- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने UPSC में EWS को आयु सीमा में छूट देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय सुनवाई के दौरान कहा कि, कानून में EWS कोटे में आयु सीमा की छूट का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को UPSC परीक्षा में SC, ST, OBC जैसी छूट नहीं दी जा सकती।
इसके अलावा हाई कोर्ट ने सेंट्रल OBC की तरह स्टेट OBC उम्मीदवारों को परीक्षा में 9 अटेम्प्ट देने की मांग भी खारिज कर दी है। मध्यप्रदेश के मैहर के आदित्य नारायण पांडेय सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर EWS कैंडिडेट्स के लिए राहत की मांग की थी। बता दें कि 2025 में 979 पदों के लिए यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 25 मई को आयोजित की जाएगी।