नई दिल्ली, देश में नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना काफी बढ़ गया है। देश में नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना काफी बढ़ गया है। बता दे कि सड़क पर होने वाले हादसों को कम करने के लिए साल 1989 में मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया था। ये कानून सभी दो तीन और चार पहिया वाले वाहनों और बसों के ड्राइवर सहित सभी पर लागू होती हैं। सड़क पर चलते समय यातायात नियमों का पालन तो करना ही चाहिए साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि कौन सा नियम तोड़ने पर कितने का ट्रैफिक चालान कटता है।
बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना और तीन महीने की जेल-
बिना परमिट के गाड़ी चलाना – 10 हजार रुपये
वाहन की ओवसाइजिंग- 5 हजार रुपये
ओवरस्पीडिंग पर 2 हजार रुपये तक का जुर्माना
चप्पल पहनकर बाइक चलाने पर हजार रुपये का जुर्माना
बिना आरसी के गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना
नशे में गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल