नई दिल्ली:- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं. इसी कड़ी में एनपीएस वात्सल्य योजना के मोर्चे पर भी निवेशकों को बड़ी राहत दी गई है. अब योजना में निवेशकों को 50,000 रुपये की टैक्स कटौती का लाभ मिलेगा. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सीसीडी की उप-धारा के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए उपलब्ध कर लाभ को एनपीएस वात्सल्य खातों में किए गए योगदान तक बढ़ाने का प्रस्ताव है.
माता-पिता/अभिभावक की कुल आय, एनपीएस के तहत किसी नाबालिग के खाते में भुगतान या जमा की गई राशि से अधिकतम 50,000 रुपये की कटौती की अनुमति होगी. यह बच्चों के कल्याण के लिए 18 सितंबर 2024 को शुरू की जाने वाली योजना है. इस कदम का उद्देश्य योजना को और अधिक आकर्षक बनाना है.
एनपीएस वात्सल्य योजना के बारे में
18 वर्ष की आयु तक के सभी नाबालिग नागरिक एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत खाता खोलने के पात्र हैं. खाता नाबालिग के नाम पर खोला जाता है और बच्चे के एडल्ट होने तक उसके अभिभावक द्वारा मैनेज किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान नाबालिग ही एकमात्र लाभार्थी बना रहे. इस योजना का उद्देश्य लंबी अवधि में अपने बच्चों के लिए एक कोष बनाना है. माता-पिता या अभिभावक बिना किसी अधिकतम निवेश सीमा के सालाना न्यूनतम 1,000 रुपये का योगदान कर सकते हैं.
वित्त मंत्री ने क्या कहा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2025-26 का बजट पेश करते हुए कहा कि मैं एनपीएस वात्सल्य खातों के लिए भी सामान्य एनपीएस खातों की तरह ही समान व्यवहार की अनुमति देने का प्रस्ताव कर रही हूं, जो समग्र सीमाओं के अधीन है. हालांकि, कर लाभ उन लोगों को मिलेगा जो पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं. उन्होंने कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सीसीडी की उपधारा के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए उपलब्ध कर लाभों को एनपीएस वात्सल्य खातों में किए गए योगदान पर लागू करने का प्रस्ताव है. कुल 89,475 ग्राहक 61.98 करोड़ की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों के साथ इस योजना में शामिल हुए हैं. बजट में कर छूट की अनुमति के साथ योजना के तहत नामांकन में और वृद्धि होगी.