गौरेला पेंड्रा मरवाही, 27 दिसंबर। प्रार्थी मनोहर सिंह गोंड द्वारा प्र0सू0प0 दर्ज कराया गया कि दिनांक 28/05/2021 के 21:30 बजे होरी लाल गोंड और राजेन्द्र ऊर्फ रजनू गोंड, फूलवसिया गोंड से जमीन विवाद चल रहा था।इसके मॉ के जमीन में सभी भाई का हिस्सा है उस जमीन को इसका छोटा भाई होरीलाल गोंड पूरा जमीन को लूगा कहकर जमीन में घर बनाने के लिये दिवाल उठाया है जो माडी के पास तक ऊचाई है दिवाल उठाने के नाम पर लडाई झगडा हुआ था दिनांक 28/05/2021 के रात्रि करीब 09:30 बजे प्रार्थी खाना खाकर सोया था उसी समय लडाई झगडा होने का आवाज सुनकर घर के बाहर निकला तो देखा इसका लडका रामदयाल ऊर्फ रामाधार को रजनू ने टंगिया से मार दिया जिससे घर के सामने गिरा पडा था उसके सिर से खुन निकल रहा था तो यह लडका रामदयाल ऊर्फ रामाधार को उठा रहा था उसी समय इसका भाई होरी सिंह द्वारा रापा से इसके साथ मारपीट किया गया रिपोर्ट पर से थाना पेण्ड्रा में अपराध क्रमांक 123/21 धारा 323, 506, 34 भादवि कायम कर विवचेना में लिया गया ।
थाना प्रभारी पेण्ड्रा के द्वारा घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गयी । पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के द्वारा आह्तो का त्वारित उपचार एवं वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी पेण्ड्रा को निर्देशित किये ।
थाना प्रभारी पेण्ड्रा के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अशोक वाडेग़ांवकार के मार्गदर्शन में घटना स्थल निरीक्षण, गवाहो के कथन पश्चात् बेड हेड टिकट प्राप्त् कर प्रार्थी एवं उसके पुत्र को आयी चोटो का डॉक्टर साहब से प्रकृति के संबंध में पत्राचार पर गंभीर प्रकृति का होना तथा समय पर ईलाज न हो पाने से मृत्यु होने की संभावना लेख करने पर प्रकरण में धारा 307, 325, 294 भादवि जोड़ी गयी है ।
आरोपीगणों से घटना में प्रयुक्त रापा एवं टंगिया को जप्त किया गया । आरोपीगण 1. होरी सिंह पिता गजरूप सिंह उम्र 60 वर्ष, 2. राजेन्द्र सिंह ऊर्फ रजनू पिता होरी सिंह उम्र 21 वर्ष, 3. फुलबसिया बाई पति होरी सिंह उम्र 50 वर्ष, 4. राजू पिता जनोहर सिंह उम्र 28 वर्ष सभी साकिनान बंधवाटोला कुदरी, थाना पेण्ड्रा, जिला गौ0पे0म0 को गिरफतार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है ।