नई दिल्ली:- हरियाणा बिजली विभाग ने हाल ही में एक नया फरमान जारी किया है, जिसके अनुसार ट्रांसफार्मर चोरी या खराब होने पर किसानों को 20% खर्च उठाना होगा। इस नए निर्देश के साथ, बिजली उपभोक्ताओं को नए ट्रांसफार्मर की विनिमय राशि के साथ-साथ वारंटी अवधि के अनुसार भुगतान करना होगा। इसे विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहें। हरियाणा बिजली विभाग का नया निर्देश ट्रांसफार्मर चोरी पर 20% खर्च: अब, ट्रांसफार्मर चोरी या खराब होने पर किसानों को नए ट्रांसफार्मर की विनिमय राशि में 20% का भुगतान करना होगा। यह निर्देश बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक सुरक्षित और स्थिर बिजली पुनर्निर्माण की दिशा में कदम है। वारंटी अवधि समाप्त होने पर 10% भुगतान: यदि ट्रांसफार्मर की वारंटी अवधि समाप्त हो गई है, तो उपभोक्ताओं को केवल 10% भुगतान करना होगा, जबकि बाकी 90% राशि बिजली निगम द्वारा वहन की जाएगी। प्राकृतिक घटनाओं के लिए विभागीय खर्च: चक्रवात, बाढ़, तूफान जैसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण ट्रांसफार्मर खराब होने पर मरम्मत या नया ट्रांसफार्मर लगाने का पूरा खर्च बिजली निगम वहन करेगा। बिजली निगम की नई शुल्क व्यवस्था बिजली निगम ने नए निर्देशों के तहत नई शुल्क व्यवस्था भी लागू की है: स्थिति भुगतान का प्रतिशत वारंटी अवधि समाप्त हो गई 10% प्राकृतिक घटनाओं के लिए विभागीय खर्च वहन किया जाएगा आवेदक अपनी लागत पर कार्य कराना चाहता है तो उसे अनुमानित लागत का 1.5% का पर्यवेक्षण शुल्क भी देना होगा।