रायपुर:- श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के आधार पर विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिको के लिए एक अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक के लिए न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई है। यह दरें 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन, अगरबत्ती नियोजन तथा तम्बाखू विनिर्माण (जिसमें बीड़ी बनाना भी शामिल है) के लिए प्रतिदिन और प्रतिमाह श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन मान की नई दरें निर्धारित की गई है। इसमें जोन ’अ‘ श्रमिक के अंतर्गत उच्च कुशल मजदूरों का वेतनमान 12,830, कुशल मजदूरों का 12,050, अर्धकुशल मजदूरों का 11,270 और अकुशल मजदूरों का 10,620 रूपए प्रतिमाह वेतन दरें निर्धारित की गई है। इसी तरह से अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिको के लिए दरों में वृद्धि की गई है।