भोपाल: मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया हैं कि 6 जनवरी को फोटो निर्वाचक नामावली के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया हैं कि सभी जिले लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें। मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि एवं मृत मतदाताओं के नाम न हो। जिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक है, वहा पर सहायक मतदान केंद्र बनाएं जाने का प्रस्ताव भेजें। इसके साथ ही जहां पर मतदान भवन जीर्णशीर्ण है, उनकी जगह पर दूसरा मतदान केंद्र बनाए जाने का भी प्रस्ताव उपलब्ध कराए। स्टैंडिंग कमेटी को भी इसकी जानकारी दें। श्री राजन ने कहा कि सभी जिलों में कुछ ऐसे मतदान केंद्र भी होंगे जिनकी दूरी दो किमी से अधिक है, उसका भी प्रस्ताव उपलब्ध कराएं।
8 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का होगा प्रकाशन
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। फोटो निर्वाचक नामावली 2024 की प्रारंभिक गतिविधियां शुरू हो गई है। 6 जनवरी को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 6 से 22 जनवरी तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन और नाम हटाने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। 8 फरवरी को फोटो निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसी कड़ी में फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान विशेष शिविर लगाए जाएंगे। यह शिविर 13 और 20 जनवरी को लगाए जाएंगे।
1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा जुड़वा सकेंगे नाम
फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 अंतर्गत जिन युवाओं की उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की पूर्ण हो रही है, वे युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो युवा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे भी मतदाता सूची में नाम जुडवाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं।