नई दिल्ली । एयर इंडिया की फ्लाइट में पेशाब करने की घटना पर विमान कंपनी के खिलाफ शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई कर दी गई है. डीजीसीए नागरिक उड्डयन नियमों का उल्लंघन करने पर एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया गया है. पायलट-इन कमांड का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है.
विमान में शर्मनाक हरकत मामले में डीजीसीए ने नियमों के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. वहीं, उड़ान के पायलट-इन-कमांड के लाइसेंस को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया और एआई की निदेशक-इन-फ्लाइट सेवाओं पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
बता दें कि हाल में एयर इंडिया (AI) के यात्री के पेशाब करने का मामला सामने आया था.इससे पहले विमानन कंपनी एअर इंडिया ने पिछले साल नवंबर में अपनी एक उड़ान के दौरान एक महिला सह-यात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा पर चार माह का यात्रा प्रतिबंध लगाया है. सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. यह घटना 26 नवंबर 2022 को न्यूयार्क से दिल्ली आ रही उड़ान में हुई थी.
सूत्रों ने बताया कि विमानन कंपनी ने मिश्रा पर चार माह का उड़ान प्रतिबंध लगाया है.एयर इंडिया ने गुरुवार को यात्री शंकर मिश्रा पर पिछले साल 26 नवंबर को पेशाब करने की घटना के लिए चार महीने का प्रतिबंध लगा दिया था. यह प्रतिबंध उस पर लगाए गए 30 दिन के प्रतिबंध के अतिरिक्त था.