ऑस्ट्रेलिया में एक शख्स ने महिला से सेक्स के बाद उसे सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया. इस बात से वो महिला इतनी नाराज हुई कि उसने अपने पुरुष दोस्त को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया और उस पर रेप-लूट जैसे संगीन आरोप लगा दिए. हालांकि, कोर्ट में महिला के आरोप निराधार साबित हुए. लेकिन पुरुष दोस्त को हत्या करने की धमकी देने के मामले में महिला को दोषी करार दिया गया है. ‘डेली मेल’ की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में एक महिला को अपने पुरुष दोस्त को जान से मारने, प्रताड़ना और अंग-भंग करने की धमकी देने का दोषी पाया गया. उसने अपने पुरुष दोस्त पर रेप का आरोप लगाया था.
एडिलेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई के दौरान शख्स के वकीलों ने कहा कि साल 2017 में ‘सहमति से सेक्स’ के बाद महिला को उसे सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया था. इसी बात से नाराज होकर उसने शख्स को धमकी देना शुरू कर दिया. हद तो तब हो गई जब उसने रेप और डेबिट कार्ड चुराकर पैसे उड़ाने का आरोप लगा दिया. महिला ने क्या कहा? वहीं इसको लेकर महिला ने दावा किया कि शख्स ने उस दिन शराब पी रखी थी. रेप करने के लिए मुझे भी नशे में बेहोश किया था. बेहोशी की हालत में सहमति कैसे दी जा सकती है.
महिला ने कोर्ट में सबूत दिए कि उसने सोशल मीडिया पर किसी को परेशान नहीं किया और इससे भी इनकार किया कि उसने ब्लॉक किये जाने के बाद ‘गुस्से में ये काम किया’. महिला पर क्या-क्या आरोप? वहीं कोर्ट में अभियोजकों ने दावा किया कि ब्लॉक किए जाने की घटना ने ‘गुस्से की आग’ को भड़का दिया, जिसके बाद महिला ने अपने पुरुष दोस्त के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाकर केस कर दिया. यही नहीं महिला ने फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल का इस्तेमाल कर पुरुष दोस्त के साथ-साथ उसके परिवार को यातना, अंग-भंग और मौत की कई धमकियां भेजीं. यहां तक कि सिर काटने और कटे-फटे शरीर की तस्वीरें भेजने से पहले नरभक्षण के मैसेज भी किए. फिलहाल कोर्ट ने महिला को अपने पुरुष दोस्त को जान से मारने की धमकी, प्रताड़ित करने, अंग-भंग करने, परिवार को परेशान करने के लिए दोषी करार दिया. जनवरी में होने वाली सुनवाई के दौरान महिला को सजा सुनाई जाएगी. अभी महिला जमानत पर बाहर है.