मध्य प्रदेश:- सीएम मोहन यादव के आते ही प्रशासनिक स्तर पर कई बड़े फैसले किए जा रहे हैं. कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई फैसले लिए जा चुके हैं. अब राजधानी भोपाल को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है. भोपाल में 11 बजे के बाद दुकानें और मार्केट नहीं खोले जा सकेंगे. अगर इस नियम का उल्लंघन किया गया तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी. दुकान संचालकों को अल्टीमेटम दिया गया है और रात 11 बजे बंद करने के आदेश का पालन करने की हिदायत दी गई है.
भोपाल में रात 11 बजे के बाद व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकान नहीं खोले जा सकेंगे. अगर इस निर्देश का पालन नहीं किया गया तो दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी. ये आदेश 2 जनवरी 2024 से लागू हो गया है. भोपाल कलेक्टर ने इसके आदेश जारी कर दिया है.
किया जा रहा अनाउंसमेंट
अस्पताल एवं मेडिकल इससे मुक्त रहेंगे. जिला प्रशासन द्वारा इस निर्देश से अवगत कराने शहर में एनाउन्समेंट भी कराया जा रहा है. निर्देश का पालन न होने पर दुकान सील करने की कार्यवाही की जायेगी. भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने ये निर्देश जारी किए हैं.
क्यों नहीं खुलेंगी दुकानें
राजधानी भोपाल के कई इलाकों में देर रात तक दुकानें खुली रहती हैं. ऐसे में नए नियम के लागू होने से जल्दी मार्केट बंद हो जाएगा. इससे आम लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं. हालांकि कई अन्य शहरों में पहले से ही 11 बजे तक दुकानें बंद करने का नियम लागू है. दरअसल, देर रात तक दुकानें खुलने से कानून व्यवस्था पर असर पड़ता है. इसीलिए ये कदम उठाया गया है.