
रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के परिक्षेत्र में चेट्रीचंड पर्व 2 अप्रैल, रामनवमी पर्व 10 अप्रैल,महावीर जयंती पर्व,14 अप्रैल को मांस – मटन के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम रायपुर ने आदेश जारी कर दिया है। निगम स्वास्थ्य अधिकारी विजय पाण्डेय ने बताया कि पशुवध गृह एवं समस्त मांस – मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखने आदेश जारी किया गया है। किसी भी दुकान में मांस-मटन विक्रय करते पाए जाने पर जब्त किया जाएगा। सम्बंधित व्यक्ति के खिलाफ यथोचित कार्रवाई भी की जाएगी। सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी/ जोन स्वच्छता निरीक्षक आदेश का पालन तय करवाएंगे। इसके लिए अपने -अपने सम्बंधित जोन क्षेत्रों के मांस – मटन की दुकानों पर नजर रखेंगे।