मध्यप्रदेश:- सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में जोखिम को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब गाड़ियों का थर्ड पार्टी बीमा होना जरूरी कर दिया है. थर्ड पार्टी बीमा न होना अब एक दंडनीय अपराध बन गया है. गाड़ी का इंश्योरेंस लेने में लापरवाही करने पर अब आपको जेल भी हो सकती है.
थर्ड पार्टी बीमा के बिना गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, वैध मोटर थर्ड पार्टी बीमा के बिना मोटर वाहन चलाना एक दंडनीय अपराध है. मोटर वेहिकल एक्ट, 1988 की धारा 146 के अनुसार, भारतीय सड़कों पर चलने वाली सभी गाड़ियों को अनिवार्य रूप से थर्ड पार्टी बीमा लेना होगा ताकि तीसरे पक्ष के जोखिमों को कवर किया जा सके. थर्ड पार्टी बीमा अब कानूनी जरूरत होने के साथ ही आपको एक जिम्मेदार सड़क उपयोगकर्ता होने का महत्वपूर्ण पहलू है. इसकी मदद से दुर्घटनाओं और क्षति के मामले में पीड़ितों को सहायता प्रदान की जा सकती है.
जुर्माने के साथ ही हो सकती है जेल
जानकारी के अनुसार, अब थर्ड पार्टी बीमा के बिना खुद वाहन चलाना या चलाने की अनुमति देना आपको समस्या में डाल सकता है. ऐसे लोगों को कानून के उल्लंघन के लिए जुर्माने के साथ ही जेल का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है. नए नियमों के अनुसार, पहली बार अपराध होने पर 3 महीने तक की कैद और 2000 रुपये का जुर्माना. दूसरी बार गलती पाए जाने पर 3 महीने तक की जेल और 4000 रुपये जुर्माना हो सकता है.
जल्द से जल्द रिन्यू करा लें अपनी पॉलिसी
ऐसे में अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी खत्म हो चुका है या होने वाला है तो तत्काल पॉलिसी रिन्यू करा लें. वरना यह गलती बहुत भारी पड़ सकती है. इन नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी सक्षम अधिकारियों पर डाली गई है.