नई दिल्ली: – तिरूपति लड्डू विवाद मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दोपहर एक बजे से सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को आदेश दिया कि वह राज्य सरकार को जांच मामले में निर्णय लेने में सहायता करे। साथ ही अगली सुनवाई दो दिन बाद यानी 3 अक्टूबर की तारीख तय किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सॉलिसिटर जनरल यह निर्णय लेने में सहायता करें कि क्या राज्य सरकार द्वारा पहले से नियुक्त एसआईटी को जारी रखना चाहिए या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करानी चाहिए। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से निर्देश लेने को कहा है और मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर को
दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कर रही सुनवाई
जिसमें तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रसाद के रूप में परोसे जाने वाले लड्डू बनाने में पशु वसा के इस्तेमाल के आरोपों की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है। जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। साथ ही धर्म और राजनीति को अलग रखने की सलाह दी है।
सीनियर अधिवक्ता राजशेखर राव ने क्या कहा
सुब्रमण्यम स्वामी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने कहा कि वह एक भक्त के रूप में यहां हैं और प्रसाद में संदूषण के बारे में प्रेस में दिए गए बयान के दूरगामी निहितार्थ हैं और इससे कई अन्य मुद्दे उठ सकते हैं और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है। ये चिंता का विषय हैं। अगर देवता के प्रसाद पर कोई प्रश्नचिह्न है तो इसकी जांच होनी चाहिए।