बिहार:– सरकार ने पुरानी और खटारा गाड़ियों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए लंबित देनदारियों पर एकमुश्त छूट का प्रविधान किया है। सरकारी, निजी और व्यावसायिक वाहनों के लिए छूट की अलग-अलग व्यवस्था की गई है।
परिहवन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विभागीय अधिसूचना के अनुसार, 15 साल से पुराने वाहन के स्क्रैप किए जाने पर लंबित देनदारी पर एकमुश्त छूट प्रदान की जाएगी।
पुराने सरकारी वाहनों पर मोटरवाहन कर, हरित कर के साथ निबंधन, फिटनेस आदि की फीस और अर्थदंड दोनों में पूर्णत: छूट दी जाएगी। वहीं, निजी वाहनों पर टैक्स में 90 प्रतिशत, जबकि अर्थदंड में 100 प्रतिशत की छूट का प्रविधान किया गया है।
इसके अलावा, परिवहन वाले व्यावसायिक वाहनों को भी कर में 90 प्रतिशत और अर्थदंड एवं अतिरिक्त फीस में 100 प्रतिशत की छूट का प्रविधान किया गया है। इस योजना का लाभ 31 मार्च, 2026 तक लिया जा सकता है।
जिला खनन कार्यालयों में जब्त वाहनों की होगी पार्किंग की व्यवस्था
बालू-पत्थर व अन्य खनिजों का अवैध खनन जब्त वाहनों को रखने के लिए अब जिला खनन कार्यालयों में ही पार्किंग की व्यवस्था होगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि अवैध खनन मामले में जब्त वाहनों की जिला खनन कार्यालय में पार्किंग के लिए रैयती जमीन को किराये या लीज पर लिया जाएगा।
खान एवं भू-तत्व विभाग के अपर सचिव की ओर से सभी सहायक निदेशक और सभी खनिज विकास पदाधिकारियों को सरकार के निर्णय से अवगत कराते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पत्र में यह जानकारी भी दी गई है कि कुछ जिलों ने पूर्व में ही जिला खनन कार्यालय में पार्किंग के लिए जमीन किराये पर ली है। जिसका किराया आवंटित करने के लिए विभाग से राशि की मांग की जा रही है।