नई दिल्ली:- कोविड-19 महामारी से प्रभावित कारोबारों को सहायता देने के लिए सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना योजना 2020 में शुरू की गई थी. इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाना था. इस योजना के तहत लाभार्थी बिना गारंटी के आधार कार्ड से लोन ले सकते हैं.
इस योजना के तहत शुरुआत में व्यापारियों को 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है. अगर वे इस लोन को समय पर चुका देते हैं, तो उन्हें अगली बार 20,000 का लोन मिल सकता है. इसके अलावा, पिछले लोन को समय पर चुकाने पर यह राशि 50,000 रुपये तक बढ़ा दी जाती है.
लोन के लिए आधार कार्ड की जरूरत
पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है. व्यापारी आधार कार्ड का इस्तेमाल करके सरकारी बैंक में इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. लोन को 12 महीने के अंदर किस्तों में चुकाना होता है.
मोबाइल नंबर को आधार नंबर से लिंक
मोबाइल नंबर को आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान ई-केवाईसी/आधार वेरिफिकेशन के लिए इसकी आवश्यकता होगी. इसके अलावा लोन लेने वाले को भविष्य में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों से रेकेमंडेशन लेटर प्राप्त करना आवश्यक होगा. मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए एक फॉर्म भरना होगा. इसके लिए किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है.
एलिजिबलिटी स्टेट्स चेक करें
इस योजना के तहत लोन लेने के लिए पात्र विक्रेताओं की चार कैटेगरीज हैं. आवेदन करने पहले एलिजिबलिटी स्टेट्स चेक करें और उसके अनुसार आवेदन करें. इन तीन चरणों का पालन करने के बाद, पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. लोन लेने वाला सख्स सीधे पोर्टल पर या अपने इलाके के किसी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकता है.
कितनी होती है ब्याज दर
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और सहकारी बैंकों के लिए ब्याज दरें मौजूदा दरों के अनुसार होंगी. एनबीएफसी, एनबीएफसी-एमएफआई आदि के लिए ब्याज दरें संबंधित ऋणदाता श्रेणी के लिए आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगी.
एमएफआई और आरबीआई के दिशा-निर्देशों के तहत शामिल नहीं होने वाले अन्य कर्जदाता कैटेगरीज के लिए, इस योजना के तहत ब्याज दरें एनबीएफसी-एमएफआई के लिए मौजूदा आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होंगी.