दिल्ली। जब से बैंक अस्तित्व में सामने आए हैं तब से लोगो की पैसों को सुरक्षित रखने की झंझट ख़त्म हो गई हैं। लोग अपनी जमापुंजी बैंको में जमा करा देते है इसके बदले उन्हें उचित ब्याज भी दिया जाता हैं। वही कई बैंक ऐसे हैं जो जनता का विश्वाश नहीं जीत पाते और उनके पास व्यापार करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं होती हैं। जिस पर RBI समय समय पर शख्ती दिखती रहती हैं। इसी बीच एक और बैंक पर RBI की गाज गिरी है। केन्द्रीय बैंक ने अब पुणे स्थित रुपया को-ऑपेरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है।
बता दें कि RBI ने रुपया सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है। बैंक धारा 22(3) (ए), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है।
RBI के इस फैसले के बाद ग्राहक न तो पैसे जमा कर पाएंगे और न ही निकाल पाएंगे। रिजर्व बैंक ने कहा कि रुपया सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं है। केन्द्रीय बैंक मुंबई हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पुणे स्थित इस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर रहा है।