नई दिल्ली :- दिल्ली के कई इलाकों में धारा 163 लागू की गई है। बता दें कि 163 अगले छह दिनों के लिए लागू रहेगी। यानी की 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली समेत दिल्ली की सभी सीमाओं पर 163 लागू रहेगी। यह फैसला तब लिया गया है, जब दिल्ली पुलिस को वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ईदगाह मामला और दो राज्यों में चुनाव के चलते गड़बड़ी फैलाने के इनपुट मिली हैं।
इस वजह से धारा 163 लगाने का दिया गया निर्देश
दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी कर जानकारी दी है कि अक्टूबर 2024 के पहले सप्ताह में कई संगठनों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करने का आह्वान किया है। ये आयोजन वक्फ संशोधन विधेयक, शाही ईदगाह विवाद, एमसीडी स्थायी समिति के चुनाव और अन्य मुद्दों से संबंधित हैं। इसके चलते राजधानी का माहौल कानून-व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील बना हुआ है। इसके अलावा, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के चुनाव परिणाम भी अभी घोषित नहीं हुए हैं, जिससे स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो सकती है। इस परिस्थिति को देखते हुए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहर में धारा 163 लागू करने के आदेश दिए हैं।
ऐसे में आज के इस लेख में हम जानेंगे कि दिल्ली में धारा 163 लगने के बाद, किन चीजों पर पाबंदी रहेगी। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि इससे पहले धारा 144 लागाई जाती थी लेकिन नए कानूनों में बदलाव के बाद इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 ने ली है। बीएनएसएस की धारा 163 के तहत, पांच या उससे अधिक लोग एक साथ कहीं एकत्रित नहीं हो सकते हैं। इसके साथ जनसभा, नुक्कड़ सभा, जुलूस या प्रदर्शन बिना अनुमति की नहीं हो सकती है।
इन चीजों पर रहेगी पाबंदी
दिल्ली पुलिस कमीश्नर संजय अरोड़ा ने आदेश में कहा है कि दिल्ली की सीमाओं पर क्षेत्रीय अधिकार वाले सभी पुलिस स्टेशनों के अलावा नई दिल्ली, उत्तरी और मध्य जिलों में 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक धारा 163 लागू रहेगी। इस दौरान इन गतिविधियों पर पांबदी रहने वाली है।
पांच या अधिक अनधिकृत व्यक्तियों की सभा।
फायर-आर्म्स, बैनर, तख्तियां, लाठियां, भाले, तलवारें, लाठियां ले जाना।
किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में धरना आदि करना।
दिल्ली पुलिस के नोटिस में कहा गया है कि किसी भी आदेश का उल्लंघन करना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।