उम्र कैद की सजा काट रहे सीरियल किलर चंद्रकांत झा को दिल्ली की उच्च न्यायालय ने पैरोल दे दी है. बुधवार को कोर्ट ने चंद्रकांत को 90 दिनों की पैरोल पर रिहा किया. न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने कहा कि चंद्रकांत 15 साल से भी अधिक समय से जेल में कैद है. पिछले तीन सालों से उसे रिहा भी नहीं किया गया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि जेल में उसका आचरण भी संतोषजनक रहा है. इसी के आधार पर उसे पैरोल रिहा किया गया है.
हत्या के तीन मामलों में दोषी करार दिए जाने के बाद चंद्रकांत उम्र कैद की सजा काट रहा है. कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि झा बिना अदालत की अनुमति के शहर से बाहर नहीं जा सकते हैं. साथ ही, कोर्ट ने पैरोल देते हुए कहा कि वे रिहाई के वक्त जेल अधिकारियों और संबद्ध थानाध्यक्ष को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं.
किस आधार पर मिली पैरोलदोषी ने कोर्ट में दलील दी कि वह अपने परिवार में अकेला पुरुष है और उसकी तीन बेटियां है. पिता होने के नाते वह बड़ी बेटी की शादी की जिम्मेदारी उसी के पास है. इसके साथ झा ने कहा कि वह परिवार के साथ सामाजिक संबंध दोबारा स्थापित करना चाहता है.
चंद्रकांत पर बन चुकी है डॉक्यूमेंट्रीबता दें कि कुछ समय पहले OTT प्लेटफॉर्म पर चंद्रकांत झा की कहानी पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज की गई थी. चंद्रकांत एक सीरियल किलर था जो लोगों के सिर काट कर उनकी हत्या कर देता था, और बॉडी को तिहाड़ जेल के गेट के सामने रख देता था. वह हर लाश के साथ एक चिट्ठी भी लिखकर लाश के पास रखता था और पुलिस को चुनौती देता था.