31 अक्टूबर है डेडलाइनऐसे कारोबारी जिनके खातों की ऑडिट करने की जरूरत होती है, वे 31 अक्टूबर तक अपना आयकर रिटर्न भर सकते हैं. इनकम टैक्स विभाग इन कारोबारियों को 3 महीने ज्यादा समय देता है, ताकि वे अपने खातों का किसी मान्यता प्राप्त सीए से ऑडिट करा सकें और उसके बाद अपना आईटीआर फाइल कर सकें. अगर इंडीविजुअल्स का भी कोई ऐसा अकाउंट है जिसे ऑडिट की जरूरत है तो उन्हें भी 31 अक्टूबर तक का समय दिया जाता है.30 नवंबर तक भर सकते हैं आईटीआरइनकम टैक्स विभाग कुछ खास तरह के ट्रांजेक्शन को लेकर भी आईटीआर भरने में छूट देता है. अगर किसी बिजनेस को अपने अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट लगाने की जरूरत होती है तो ऐसे बिजनेसेस को 30 नंबर तक अपना रिटर्न दाखिल करने की छूट मिलती है. इसमें अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के अलावा कुछ खास तरह के घरेलू ट्रांजेक्शन भी शामिल होते हैं.
31 मार्च तक मिलती है सुविधाआयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर भरने को लेकर और भी छूट दे रखी है. अगर किसी को रिवाइज आईटीआर भरना है तो उसे 31 दिसंबर तक का टाइम मिलता है. इसके अलावा देरी से रिटर्न भरने वालों को भी 31 दिसंबर तक समय दिया जाता है. हालांकि, ऐसे करदाताओं को जुर्माना और ब्याज और लेट फीस भी भरना पड़ेगा. अगर आप अपडेटेड रिटर्न भरना चाहते हैं तो इसके लिए 31 मार्च 2027 तक का समय है. अपडेट रिटर्न भरने के लिए जिस भी आकलन वर्ष में आपने आईटीआर दाखिल किया है, उससे 2 साल आगे तक का समय मिलता है.