देश का अंतरिम बजट पेश हो चुका है. इस बार सरकार ने इनकम टैक्स के स्लैब से लेकर उसकी लिमिट और दर में कोई बदलाव नहीं किया है. फिर भी कुछ टैक्सपेयर्स ऐसे हैं जिन्हें 25,000 रुपए तक की टैक्स छूट मिलने वाली है. दरअसल सरकार ने करोड़ों लोगों के 25,000 रुपए तक के बकाया टैक्स को माफ कर दिया है.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में जानकारी दी कि डायरेक्ट टैक्स के मामले में सरकार उन पुराने केसेस से आम लोगों को राहत देगी, जिनमें 25,000 रुपए तक का टैक्स बकाया है.
सरकार इतने रुपए तक के बकाया टैक्स के विवादित मामलों में अब आगे पैरवी नहीं करेगी.करोड़ों लोगों को मिलेगी टैक्स से राहतसरकार ने साफ कर दिया कि वित्त वर्ष 2009-10 तक के ऐसे मामले जिनमें बकाया टैक्स की राशि 25,000 रुपए है और उसके बाद 2010-11 तक के ऐसे मामले में जिनमें बकाया टैक्स 10,000 रुपए तक है. अब सरकार इनका टैक्स माफ कर देगी और लोगों को इससे राहत देगी. सरकार का अनुमान है कि इसका फायदा करीब 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को मिलेगा.
टैक्सपेयर्स के लिए सर्विसेस सुधारने पर फोकसवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का फोकस टैक्सपेयर्स के लिए सर्विसेस को बेहतर करने पर है. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि टैक्सपेयर्स की सहूलियत के लिए सरकार ने इनकम टैक्स के असेसमेंट की व्यवस्था को फेसलैस बनाया है. इसका फायदा ये हुआ कि अब कर अधिकारी लोगों को डरा-धमका नहीं सकते हैं.वहीं लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सुविधा को भी आसान बनाया है. इतना ही नहीं इनकम टैक्स रिटर्न के रिफंड में लगने वाले 93 दिन के समय को घटाकर अब बस 10 दिन कर दिया गया है.