नई दिल्ली। आए दिन कार चोरी के मामले सामने आते रहते हैं. एक कार खरीदने में लाखों रुपये खर्च होते हैं और अगर यह चोरी हो जाए तो लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे नुकसान से बचने के लिए इंश्योरेंस प्लान लिया जाता है. कार डैमेज होने या चोरी हो जाने पर बीमा कंपनी नुकसान की भरपाई करती है. भारत में कार चलाने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी का होना जरूरी है. आम तौर पर इंश्योरेंस पॉलिसी दो तरह की होती हैं. आइए देखें कि कार चोरी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए आपको कौन सा प्लान खरीदना चाहिए.
कार इंश्योरेंस एक ऐसी पॉलिसी है जो कार के मालिक को कार के नुकसान या चोरी होने पर भरपाई की सुविधा देती है. भारत में दो तरह की कार इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी
यह पॉलिसी किसी दूसरे व्यक्ति या प्रॉपर्टी को हुए नुकसान के लिए कार मालिक को बीमा कंपनी से मुआवजा दिलाने में मदद करती है.
यह पॉलिसी कार के मालिक को कार के किसी भी तरह के नुकसान के लिए बीमा कंपनी से मुआवजा दिलाने में मदद करती है. इसमें कार की चोरी भी शामिल है.
इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार चोरी होने पर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले, तो आपको कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए.
कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के फायदे
कार चोरी होने पर मुआवजा: अगर आपकी कार चोरी हो जाती है, तो कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी आपको कार की मार्केट वैल्यू या इंश्योर्ड डिक्लेर्ड वैल्यू के बराबर मुआवजा देगी.
दूसरे नुकसानों का कवर: कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी आग, एक्सीडेंट, प्राकृतिक आपदा आदि जैसे डैमेज के लिए भी कवर देती है.
पॉलिसी का पीरियड: कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी का पीरियड आमतौर पर एक साल होता है.
कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी का खर्च
कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी कार मालिकों के लिए एक जरूरी प्रोटेक्शन कवर है. यह पॉलिसी कार चोरी होने पर कार मालिक को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है. इसलिए अगर आप अपनी कार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो आपको कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए.
कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए प्रीमियम देना पड़ता है. प्रीमियम भरने का पैसा ही इंश्योरेंस पॉलिसी का खर्च होता है. यह आपकी कार की मार्केट वैल्यू या इंश्योर्ड डिक्लेर्ड वैल्यू पर निर्भर करता है.