नई दिल्ली:- 13 साल पहले 5 फरवरी 2010 को ज्वेलरी एजेंट की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जिस दिन आरोपी को यह सजा सुनाई थी, उससे पहले एक मामले में उसे ग्वालियर में उम्र कैद हो चुकी थी। सारी सजाओं के हिसाब से आरोपी को अलग-अलग जुर्म में तीन बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन, हत्याओं का आरोपी कुख्यात सीरियल किलर सरमन शिवहरे, पिता महेश शिवहरे निवासी पन्ना को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। उस पर सतना समेत प्रदेश के अन्य शहरों में लूट और हत्या के 23 मामले दर्ज हैं। सतना में जब सरमन शिवहरे को एक वारदात के बाद जब मुख्त्यारगंज कि जनता ने पकड़ पुलिस को सौंपा गया तो उसने इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, पन्ना और सतना में 23 से अधिक हत्या एवं लूट की वारदात करना कबूल किया था। जिनमें 10 तो हत्या के प्रकरण हैं। कोर्ट द्वारा कहा गया कि आरोपी का मजबूत अपराधिक इतिहास है, लेकिन जहां तक इस केस में उसको आरोपी करार देने की बात है, उसके खुद के बयान को छोड़कर आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जिसके बाद जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस अनिल वर्मा की डिवीजन बेंच ने उसे बरी कर दिया।