वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे मौके पर मौजूदरेलवे बोर्ड एक एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि जोनल और डिवीजनल लेवल पर कामर्शियल ऑफिसर्स और सीनियर सुपरवाइजर्स की अगुवाई में विशेष टीम का गठन किया जा रहा है। इसमें टिकट चेकिंट स्टॉफ भी शामिल किए गए हैं। साथ ही टीम के साथ पर्याप्त संख्या में आरपीएफ के जवान भी रहेंगे ताकि टेढ़ी बतियाने वाले यात्रियों को काबू में किया जा सके।रिजर्व डिब्बों में भी होगी चेकिंगउन्होंने बताया कि विभिन्न ट्रेनों के रिजर्व डिब्बों में भी विशेष टिकट चेकिंग दस्ता दबिश देंगे।
साथ ही देंखें कि रिजर्व टिकट जिनके नाम पर बुक है, वही ट्रेवल कर रहे हैं या उनके जगह कोई दूसरे व्यक्ति। इसके लिए ट्रेवल करने वाले पैसेंजर्स से उनका पहचान पत्र भी देखा जाएगा। यदि बुक्ड पैसेंजर और सफर करने वाला पैसेंजर अलग-अलअ हुअ तो उनके ऊपर जुर्माना किया जाएगा।दलालों पर भी रहेगी नजरइस दौरान टिकट के दलालों पर भी नजर रखी जाएगी। अभी अगले महीने ही होली का त्योहार है। इस मौसम में रिजर्व सीट की मांग बढ़ जाती है। इसलिए उस दौरान दलाल तो सक्रिय होते ही हैं, इमरजेंसी कोटा या एचओ कोटा में भी फर्जीवाड़ा बढ़ जाता है। इसलिए इस बार इस पर भी नकेल कसने की तैयारी है। साथ ही इस दौरान पेंट्री कार से मिलने वाली सर्विसेज भी नकेल कसा जाएगा।
अनऑथराइज्ड पैसेंजर्स पर जुर्मानाआमतौर पर देखा गया है कि विक्रमशिला एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जैसी लोकप्रिय गाड़ियों के स्लीपर डिब्बों में काफी अनऑथराइज्ड पैसेंजर्स चढ़ जाते हैं। इन पैसेंजर्स पर नकेल कसने के लिए भी इस अभियान में जुर्माना (Railway Ticketless Passengers Penalty) ठोका जाएगा। उल्लेखनीय है कि विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के आधार पर पकड़े गए व्यक्तियों पर भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 137, 139, 141, 142, 143, 147, 155, 156, 157 और 162 के तहत रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा फैसला सुनाया जाता है।
चेकिंग अभियान में ऑन द स्पॉट जुर्मानारेलवे के इस तरह के अभियानों में रेलवे मजिस्ट्रेट ऑन द स्पॉट-कोर्ट आयोजित करते हैं। चेकिंग स्टाफ और आरपीएफ कर्मी मजिस्ट्रेट की सहायता के लिए अदालत के दल से जुड़े होते हैं जो चलती ट्रेनों और स्टेशनों पर जांच करते हैं और मौके पर ही जुर्माना लगाते हैं।