उत्तर प्रदेश:- सरकार ने विधवा महिलाओं की मदद देने के लिए महिला विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है ! इस विधवा पेंशन योजना का लाभ प्रदेश की गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली विधवा महिलाओं को मिलता हैं ! इस विधवा पेंशन योजना के लिए महिलाओं की उम्र 18 साल से 60 साल तक निर्धारित की गई है !
आप सभो को बता दें कि विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को हर महीने 500 रूपए दिए जाते हैं ! ताकि वो अपना गुजारा अच्छे से कर सकें ! तो चलिए आप सभी को विधवा पेंशन योजना के बारे में और अधिक जानकारी विस्तार से बताते हैं ! ताकि विधवा महिलाएं आसानी से इस योजना का लाभ ले सके !
Widow Pension योजना की पात्रता
इस विधवा पेंशन योजना का लाभ वो ही महिला उठा सकती हैं जो यूपी की स्थायी निवासी हो !
महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए !
आवेदिका और उसके परिवार की सालाना आय सीमा 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए !
आवेदिका राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन का लाभ ने ले रही हो !
Vidhwa Pension Yojana – SSPY UP के लिए दस्तावेज़
आधार कार्ड
राशन कार्ड
मतदाता पत्र
आय प्रमाण पत्र
बैंक खाता पासबुक
जन्म प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
Widow Pension – उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करें
विधवा पेंशन योजना के लिए आपको सबसे पहले एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जाना होगा ! फिर निराश्रित महिला पेंशन ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करना होगा ! फिर महिला कल्याण विभाग, पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन हेतु आवेदन पत्र भरना होगा !
आप को जिला, निवासी, नाम, लिंग, श्रेणी, पति का नाम, पूरा पता, तहसील, मोबाइल नंबर, बैंक का विवरण, आय का विवरण, दस्तावेज अपलोड – पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ, जन्म तिथि / आयु प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र आदि की जानकारी भरे ! अंत में Security कोड भरे और “Submit” बटन पर क्लिक करें ! आप का आवेदन फॉर्म जमा हो जाएगा और इसकी फोटोकॉपी जरूर लें !