नई दिल्ली: – अगले महीने यानी फरवरी में केंद्रीय बजट 2025 पेश किया जाएगा. इसमें इनकम टैक्स की धारा 80C की लीमिट में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है. अभी तक इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्सपेयर्स को अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम में कटौती की छूट मिलती है. यह छूट कई निवेश योजनाओं में निवेश करने पर दी जाती है. इन योजनाओं में पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS), सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम (SCSS) और 5 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) जैसी स्कीम्स का नाम शामिल हैं.
बजट 2025 में हो सकता है बड़ा बदलाव
आने वाले केंद्रीय बजट 2025 में सरकार 80C की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने पर विचार कर रही है. अगर ऐसा हुआ तो टैक्सपेयर्स को दोगुनी राहत मिल सकेगी. इसके अलावा, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए भी अलग से छूट दिए जाने की भी उम्मीद जताई जा रही है.
महिलाओं को मिल सकती है गुड न्यूज
वहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री टैक्स सिस्टम को और लचीला बनाने और महिलाओं को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए नए प्रावधानों पर विचार कर रही है. उद्योग जगत ने सुझाव दिया है कि महिलाओं को टैक्स छूट में विशेष लाभ दिया जाए. हालांकि, यह सारी बातें अभी अटकलों पर आधारित हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को केंद्रीये बजट पेश करेंगी, जिसमें इन प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है.
विकसित भारत की थीम पर बजट रहने की उम्मीद
दरअसल, यूनियन बजट में अमृत काल के तहत ‘विकसित भारत’ की थीम पर फोकस किए जाने की संभावना है. ऐसे में प्रमुख राजकोषीय नीतियों, टैक्स में सुधारों और इकोनॉमी के कई क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर ध्यान केंद्रीत रहेगा. नई कर व्यवस्था को खर्च बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन बचत करने वाले करदाताओं के लिए वर्तमान में चल रही स्कीम्स को बनाए रखना भी जरूरी है.